Rajasthan Fees Act 2017 | राजस्थान सरकारी / गैर सरकारी विद्यालय फीस अधिनियम या विनियमन 2017
राजस्थान सरकारी / गैर सरकारी विद्यालय फीस अधिनियम या विनियमन 2017
School Fess Act 2017 | नमस्कार साथियों जैसा कि इस अधिनियम का नाम सुनते ही आपके मन में कई विचार आते हैं और आप इसके बारे में जानना भी चाहते हैं और कुछ ऐसे मेरे साथी होंगे जो इस अधिनियम के बारे में जानते भी हैं | लेकिन काफी मेरे स्कूल संचालकों को इस अधिनियम के बारे में नहीं पता है, तो आज मैं Fees Act 2017 की पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ , हालाँकि विद्यालय स्तरीय फीस अधिनियम का प्रारूप बहुत बढ़ा है मैंने इसके आपको समझाने के लिए इसका प्रारूप छोटा कर दिया ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो | पहले मैंने इसकी परिभाषा और नियम बताये है फिर हम अपने विद्यालय के रजिस्टर में इसकी कैसे कार्यवाही करे के बारे में भी बताया है | School me Fees Committee Kaise Banaye |
अधिनियम क्या है – School Fess Act 2017 :-
प्रिय स्कूल साथियों (School Fess Act 2017) फीस अधिनियम या विनियमन की पृष्ठभूमि ज्यादा पुरानी नहीं है यह हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहले 2016 में अधिनियम पारित किया गया और फिर 2017 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया और उसको कुछ आसान बनाया गया |
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीस अधिनियम या विनियम 2016 की | राजस्थान विद्यालय फीस अधिनियम 2016 जिसको फीस का विनियमन 2016 भी कहा जाता है | यह राजस्थान राज्य विधानमंडल का फीस अधिनियम 2016 है, जिसकी राज्यपाल महोदय से अनुमति दिनांक 25 अप्रैल 2016 को प्राप्त हुई और 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचना जारी की गई | इस अधिनियम का नाम राजस्थान विद्यालय( फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 रखा गया |
Fees Act 2016 की सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी :- (Why The Government Needed the Fees Act 2016)
प्रिय साथियों फीस अधिनियम या विनियमन राजस्थान सरकार को लागू करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालय अपितु यह विनियमन राज्य में संचालित सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय दोनों पर लागू होता है लेकिन गैर सरकारी विद्यालय पर इसका अधिक जोर है क्योंकि राजस्थान में संचालित गैर सरकारी विद्यालय लगातार दिनोंदिन अपने विद्यालय में फीस बिना नियमों के अनुसार बढ़ा रहे थे जिससे गरीब परिवार के बच्चो को गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दिलाना कठिन हो गया और अभिभावक उनकी बढ़ती हुई फीस से परेशान हो गये , इस कारण उन्होंने सरकार का दरवाजा खटखटाया और सरकार ने इस पर विचार किया और गैर सरकारी विद्यालय के द्वारा लगातार मनमर्जी की फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए फीस अधिनयम को राज्य सरकार द्वारा लाना पड़ा | और एक और बोझ गैर सरकारी विद्यालयों पर बढ़ गया |
जैसा कि साथियों आज आप पोस्ट को पढ़ रहे हो मैं इस पोस्ट को 14 जून 2019 को लिख रहा हूं मैंने इस बीच अधिनियम का पूरा अध्ययन किया है मैं इस अधिनियम को आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं ताकि आप भी अपने विद्यालय में ही अधिनियम की कार्यवाही कर सको जिससे कि सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम के कारण आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो | सबसे पहले यह अधिनियम की जो अधिसूचना है 2016 में जारी हुई जिसे Fees Act 2016 के नाम से जाना जाता है | फिर 2017 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया | मैं संशोधित 2017 के अधिनियम के बारे में यहां बताने वाला हूं | मैं इस पोस्ट में आपको यह भी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने विद्यालय में फीस अधिनियम के लिए कागजी कार्यवाही करें और किस प्रकार से इस अधिनियम को सुचारू रूप से अपने विद्यालय में लागू करें क्या दस्तावेजों की हमें आवश्यकता होगी किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता हमें होगी |
फीस अधिनियम 2017 (School Fess Act 2017):-
स्कूल साथियों जैसा कि आपको पता है इस अधिनियम 2016 में संशोधन कर इसका नया नाम रखा गया राजस्थान विद्यालय ( फीस का विनियमन) नियम 2017. (Rajasthan School Fess Act 2017)| यह अधिनियम राजस्थान विद्यालय ( फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 ( 2016 का अधिनियम संख्या 14) से अभिप्रेत है )
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फीस अधिनियम 2017 के नियम (School Fess Act 2017 Rules) :-
प्रिय साथियों मैं यहां पहले फीस अधिनियम 2017 के नियम बताने जा रहा हूं कि इस फीस अधिनियम का गठन या विनियमन का गठन हमारे विद्यालय में किस प्रकार से किया जाए इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वह मैं यहां बताने वालों आप सबसे पहले इन नियमों को पढ़ ले और इसके बाद अपने विद्यालय स्तर पर जो कार्यवाही की जाती है जैसे नोटिस है, बैठक है, लाटरी है, किस प्रकार से की जाएगी वह भी आगे बताने वाला हूं सबसे पहले हम इसके नियमों के बारे में जान लेते है —-
- माता पिता अध्यापक संगम की बैठक का गठन करना: –
- फीस अधिनयम 2017 के नियम के अनुसार सबसे पहले हमें अपने विद्यालय में माता –पिता- अध्यापक संगम की बैठक का गठन करना पडता है | इसके लिए हमें हमारे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों को सूचित करना पड़ेगा की विद्यालय में विद्यालय स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा | इस प्रकार की सूचना उनको हमें सबसे पहले देनी होगी सूचना का माध्यम समाचार पत्र, विद्यालय का नोटिस बोर्ड , प्रार्थना सभा हो सकती है | इस सूचना का प्रारूप आगे बताऊंगा कि किस प्रकार यह सूचना हमें देनी है किस प्रकार का जो नोटिस है वह हमें तैयार करना है |
- माता –पिता- अध्यापक संगम की बैठक का अध्यक्ष विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा |
- माता पिता अध्यापक संगम का अध्यक्ष संगम की बैठक बुलाएगा |
- सचिव के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा | ( प्रारूप 1) नोटिस संगम की बैठक के 15 दिन पूर्व जारी किया जाएगा |
नोट- साथियों जो भी में प्रारूप जैसे प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3 आदि जहां पर भी लिख रहा हूं यह प्रारूप आपको आगे मिल जाएंगे कि किस प्रकार हमें ये प्रारूप तैयार करने हैं |
- माता-पिता अध्यापक संगम की नोटिस में स्थान, समय और कार्य सूची भी लिखी जाएगी की यह बैठक कब होगी कहां हो और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी | विद्यालय स्तरीय समिति का गठन कब होगा कब उसकी बैठक होगी, विद्यालय स्तरीय समिति का सदस्य बनने के लिए लॉटरी कब निकाली जाएगी यह सारी सूचनाएं हमें उस नोटिस बोर्ड के साथ अलग से जारी करनी पड़ेगी |
- विद्यालय के प्रत्येक छात्र का माता पिता – माता पिता अध्यापक संगम का सदस्य होगा |
- और संगम के प्रत्येक सदस्य से ₹50 ( शहरी क्षेत्र) ₹20( ग्रामीण क्षेत्र) वार्षिक रकम संगीत की जाएगी | इसके लिए उनको रसीद भी देनी पड़ेगी और रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा |
- माता पिता अध्यापक संगम का गठन हो जाने के बाद हमें विद्यालय स्तरीय समिति का गठन करना पड़ेगा | इच्छुक माता पिता विद्यालय स्तरीय समिति का सदस्य बनने के लिए आवेदन करेगा और उसके बाद लॉटरी के द्वारा उनका लाख निकाला जाएगा | लॉटरी निकालने के 7 दिन पूर्व माता पिता अध्यापक संगम के सदस्यों को नोटिस के द्वारा सूचित किया जाएगा |
- माता-पिता अध्यापक संगम की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और यह 15 अगस्त से पूर्व होगी |
2. विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन: – ( School Level Fees Committee Rajasthan)
विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन माता पिता अध्यापक संगम के गठन के 10 दिन के अंदर होना चाहिए और इसकी सूचना बैठक गठन होने के 7 दिन पूर्व देनी होगी सूचना प्रत्येक कक्षा में दी जाएगी और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और यह सूचना उन सभी सदस्यों जो माता-पिता अध्यापक संगम के प्रत्येक सदस्य हैं उनको भी सूचना दी जानी है और विद्यालय विद्यालय स्तरीय समिति की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करनी पड़ेगी | सूचना 7 दिन पूर्व देनी होगी यानी जब विद्यालय स्तरीय फी समिति का गठन किया जाना है उसके 7 दिन पहले यह सूचना हमें जारी करनी पड़ेगी |
(i) विद्यालय स्तरीय फीस समिति का सदस्य बनने के लिए इच्छुक अभिभावक जो माता पिता संगम बैठक के सदस्य हैं आवेदन कर सकते हैं | इसकी सूचना हमें 7 दिन पूर्व जिस दिन विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जाना है से पहले देनी होगी विद्यालय स्तरीय समिति का सदस्य बनने के लिए जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से लॉटरी के द्वारा ही विद्यालय इस्त्रेफी समिति सदस्य का चुनाव किया जाएगा | विद्यालय स्तरीय फीस समिति में केवल 5 अभिभावक ही सदस्य बनाए जा सकते हैं तथा 3 अध्यापक इसके सदस्य बनाए जा सकते हैं और अध्यापकों का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाएगा |
(ii) विद्यालय स्तरीय फीस समिति का सदस्य बनने के लिए जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं प्राप्त आवेदनों में से रेंडम ली तरीके से लॉटरी निकाली जाएगी और 5 अभिभावकों का इसका सदस्य बनाया जाएगा जिसकी सूचना हमें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भी देनी पड़ेगी |
(ii) विद्यालय स्तरीय फीस समिति निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी
- अध्यक्ष– विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रिंसिपल |
- सचिव- विद्यालय कोई एक वरिश्ष्ट अध्यापक |
- सदस्य- 3 अध्यापक |
- सदस्य- 5 अभिभावक |
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(iii) विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार होगी | और यह बैठक विद्यालय स्तरीय समिति के अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी | और समिति का सचिव प्रारूप 2 के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्यों की बैठक का नोटिस जारी करेगा | नोट:- इस बैठक की तारीख से 15 दिन पूर्व जारी किया जाएगा |
(iv) और यह नोटिस विद्यालय स्तरीय समिति के प्रत्येक सदस्य को डाक के माध्यम से भेजा जाएगा )
(v) विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक में कम से कम 4 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं इनमें दो माता पिता अनिवार्य हैं | यदि सदस्यों के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाती है तो पुन: बैठक अगले 10 दिन के बाद ही होगी |
(vi) विद्यालय स्तरीय फीस समिति का कार्य वर्ग या कार्यप्रणाली समिति के सचिव के द्वारा तैयार किया जाएगा और इसकी सूचना विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर सभी सदस्यों को दी जाएगी |
(vii) विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक में कोई भी सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द समझी जाएगी | और उनका स्थान भरने के लिए लॉटरी में जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से पुन: लॉटरी निकाली जाएगी और सदस्यों की गणपूर्ति की जाएगी |
फीस समिति के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- सामान्य रजिस्टर
- प्रवेश रजिस्टर
- फीस रशीद
- भी संगठन रजिस्टर
- रोकड़ बही
- पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष लेखा
- कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर
- कर्मचारी वेतन रजिस्टर
- छात्र उपस्थिति रजिस्टर
- वाउचर फाइल
- चेक रेजिस्टर
- स्टॉक रजिस्टर वेतन
- वेतन चिट्ठा
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र पुस्तक
- परीक्षा फीस रसीद
- आकस्मिक व्यय रजिस्टर
- भवन किराया रजिस्टर
फीस अधिनियम की विद्यालय स्तर पर कार्यवाही : –
साथियों यह तो थी विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन के कुछ सामान्य नियम | आशा करता हूं शायद इन नियमों को आप समझ गए होंगे अब हम बात करते हैं अपन अपने विद्यालय में विद्यालय स्तरीय समिति का गठन कैसे करें , किस प्रकार डॉक्यूमेंट को तैयार करें, किस प्रकार नोटिस जारी करें , नोटिस में क्या लिखे , प्रारूप 1,2… कैसे तयार करे और क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी वह बातें अपन कर लेते हैं|
- साथियों फीस अधिनियम की प्रक्रिया के लिए हमें अलग से रजिस्टर डालना होता है |
- कार्यकारिणी रजिस्टर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है |
- फीस समिति के गठन के लिए रजिस्टर में कार्यवाही करनी पड़ती है |
- कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिए वरना हमारी फीस समिति को रद्द किया जा सकता है |
- अगर हम हमारे विद्यालय में फीस समिति का गठन नहीं करते है तो हमारे विद्यालय की मान्यता विभाग द्वारा रद्द की जा सकती है |
- रजिस्टर में कार्यवाही करने की एक लम्बी प्रोसेस होती है |
साथियों अगर आपको ये पता नहीं है की फीस समिति का गठन रजिस्टर में किस प्रकार किया जाता है तो नीचे pdf फाइल मैंने लिंक दिया है उस फाइल इस फीस नियम के बारे में और भी विस्तार से बताया गया है और अपने विद्यालय के रजिस्टर मै कैसे कार्यवाही करे उसको भी मैंने विस्तार से लिखा है अगर आप ये pdf फाइल डाउनलोड कर लेते हो तो आपको केवल उसको देखकर अपने रजिस्टर में कॉपी करना है | इसके साथ ही मैंने इस फाइल में वो सभी प्रपत्र भी दिए जो हमें कार्यवाही के समय आवश्यक है और उन नोटिस का प्रारूप भी इस फाइल में दिया गया है | बस आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है और उसे देखकर अपने रजिस्टर में उतरना है | अगर ये फाइल आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी |
फीस समिति का गठन व कार्यवाही pdf फाइल डाउनलोड करे | CLICK HERE |
फीस समिति का गठन व कार्यवाही का विडियो देखे – | CLICK HERE |
फीस समिति गठन का नवीन आदेश 2018 डाउनलोड करे | CLICK HERE |
विद्यालय स्तरीय फीस अधिनियम 2016 डाउनलोड करे | CLICK HERE |
विद्यालय स्तरीय फीस अधिनियम 2017 डाउनलोड करे | CLICK HERE |
इसके अलावा विद्यालय से जुडी महतवपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल RAJ SCHOOL HELP पर विजिट करे |
अगर साथियों pdf फाइल को डाउनलोड करने में आपको कोई दीक्कत या परेशानी हो रही है तो हमें मेल करे | हमारा मेल एड्रेस rajgurujiraj@gmail.comहै | pdf फाइल के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने पेमेंट कर दिया और फाइल डाउनलोड नहीं हुई तो हमें मेल करे | हम आपसे तुरंत संम्पर्क करने की कोशिश करेंगे | और अपनी राय पोस्ट के कमेंट में भी जरुर देवे |
नोट:- यद्यपि इस पोस्ट में राजस्थान सरकार द्वारा जारी फीस अधिनियम के बारे में बताया गया है | अधिनियम को केवल आपको समझाने के लिय साधारण भाषा में समझाया गया है फिर आप राजस्थान सरकार द्वारा जारी फीस अधिनयम का एक बार अध्ययन कर लेवे | राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिनियम ही मान्य होगा | RAJ GURU JI वेबसाइट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है | धन्यवाद |
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