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Rajasthan Gramin Parivar Aajeevika Rin Yojana | राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना

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राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की हुई शुरुवात , 1.50 लाख परिवारों को मिलेगा 3 हजार करोड़ तक ऋणमुक्त ब्याज |

पात्र आवेदक को  मिलेगा 25 हजार से 2 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण | Rajasthan Gramin Privar Aajeevika Rin Yojana 

 

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना:- राजस्थान में Rajasthan Gramin Parivar Aajeevika Rin Yojana17 अप्रैल 2023 से लागु हो गई है | राज्य की मुखियमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में वित्तीय बजट 2022-23 में कई  घोषणा की गई थी | इसमें से एक घोषणा राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की भी थी | जिसे अब  प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए व्यापक रूप से लागू कर दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 2022-23 में 1.50  लाख ग्रामीण समग्र को अकृषि कार्यो के लिए पात्र आवेदक को 25 हजार से 2 लाख तक ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध करवाया जायेगा | इस पोस्ट में हमे आपको rajasthan gramin parivar aajivika loan lojana के बारें में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे |

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना 2023 :

राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत जी ने 2022-23 के बजट में राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण व्यवसाय ऋण को शुरू करने का ऐलान किया था। अब सरकार के सहकारिता विभाग ने Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Yojana  को प्रदेश में लागू करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने 17 अप्रैल 2023 को अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सूचना एवं प्रोधिगिकी विभाग द्वारा तैयार किये गए पोर्टल का लोकार्पण किया | राज्य सरकार के द्वारा ये ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा |

 

ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 15 दिन में मिलेगा ऋण : –

Rajasthan Gramin Parivar Aajeevika Rin Yojana योजना के तहत समझौते के आवेदन को स्वीकृति मिलने के बाद सरकार द्वारा 15 दिन के भीतर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा | जो वाणिज्यिक प्रासंगिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी जीव और छोटे नागरिकों से संबंधित के माध्यम से रूपरेखा तैयार करेंगे।

Rajasthan Gramin Aajeevika Rin Yojana के तहत किसकों मिलेगा ऋण :

ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत राजस्थान के ऐसे परिवार जो अकृषि कार्यों से जुड़े है और पिछले 5 साल से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहें परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा | यथा : हस्तशिल्प , लघू उद्योग , कताई-बुनाई, रंग-छपाई एवं दुकान इत्यादि के साथ-साथ पशुपालक और मछली पालन करने वाले प्रति परिवार के एक सदस्य को ऋण दिया जायेगा | इस योजना में आरडीसीएफ को भी जोड़ा गया है | ताकि डेयरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालको को भी फायदा मिल सके |

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का उद्देश्य: – 

राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे ग्रामीण परिवार जो अकृषि कार्यों की गितिविधियों में आजीविका पर निर्भर है उनके विकास के लिए इस योजना की शुरवात की गई है | ताकि ऐसे परिवार सरकार के सहयोग से आगे बढ़ सके | इस योजना से राजीविका से जुड़े परिवारों को विशेष फायदा होगा | इस योजना में ऋण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी |

ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत ऋण कैसे मिलेगा :

  • सबसे पहले आवेदक योजना की पात्रता व शर्ते पूरी करनी होगी |
  • उसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किये गए नये पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
  • आवेदन एस.एस.ओ आईडी या ऑनलाइन कही से भी किया जा सकता है | एस.एस.ओ. आईडी में आजीविका एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन किया जायेगा |
  • एस.एस.ओ. आईडी के आलावा ई-मित्र और सहकारी बैंक की किसी शाखा में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है |
  • पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर की ओर से जिले को दिए गए कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जाएगा।
  • जिला कलेक्टर की निगरानी में प्राधिकरण समिति आवेदन की अधिकारिता का परीक्षण करेंगे।
  • समिति द्वारा आवेदन पत्र से संबंधित बैंक शाखा को विवरण कर दिया जाएगा। जहां पर शाखा 15 दिन में ऋण उधारी पर निर्णय लेंगी।
  • यदि बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है, तो आवेदन पत्र के 15 दिन बाद उसके बैंक खाते में ऋण स्वीकृत हो जाएगा।
  • ऋण की राशी जारी होने पर आवेदक को एस.एम.एस. के द्वारा सूचित किया जायेगा |

 

योजना का लाभ लेने के लिए देनी होगी 2 व्यक्तियों की जमानत :-  

Rajasthan Gramin Privar Ajvika Rin Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक को 2 मान्य व्यक्तियों की बैंक को जमानत देनी होगी | इन व्यक्तियों में केन्द्र/राज्य सरकार अधिकारी -कर्मचारी, सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रधान, जिला परिषद सदस्य,जीएसएस अध्यक्ष या सदस्य शामिल है | इस योजना के लिए अन्य कोई रहन सम्पति रखने की आवश्यकता नहीं है |

Rajasthan Gramin Privar Aajeevika Rin Yojana की विशेषताएं: –

राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने 2022-23 के बजट भाषण में राजस्थान ग्रामीण व्यवसाय योजना को शुरू करने का ऐलान किया था।

  • यह योजना 10 अक्टूबर 2022 को सम्पूर्ण प्रदेश में सहकारिता विभाग के द्वारा शुरवात की गई है |
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
  • देश का पहला राज्य जिसने अकृषि कार्यों के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रू तक ऋण उपलब्ध करवाया है ।
  • इस योजना के तहत न्यूनतम लोन सीमा 25 हजार और अधिकतम 2 लाख रू होगी |
  • इसके अलावा राज्य सरकार इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान भी देगी।
  • इस योजना का लाभ तभी ले सकता है जब वह पिछले 5 वर्षों से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा हो।
  • ग्रामीण पारिवारिक ऋण योजना राजस्थान 2023 के तहत आवेदक को 15 दिन के भीतर ऋण दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत ऋण हर वर्ष री-न्यू  करवाना होगा | इसके लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा |
  • राजस्थान सरकार की ओर से लाभार्थी को आगामी वर्षों में भी निरंतर अनुदान राशि दी जाएगी।
  • सहकारी बैंकों द्वारा इस ऋण हेतु कोई भी प्रोसेसिंग फीस वसूली नहीं जाएगी |
  • ऋण के आवेदन से लेकर ऋण की राशी मंजूर होने तक प्रत्येक कार्य की पारदर्शिता रहेगी |

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिवार ऋण योजना के तहत पात्रता व मानदंड :-

  • आवेदक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा हो।
  • जन-आधार कार्ड  होना जरूरी है ।
  • आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खाता होना आवश्यक है |
  • नामांकन परिवार के सदस्यों के पास किसी भी लाइसेंसधारी बैंक से जारी किया गया किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए
  • जिन सबके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके नए सदस्यों के रूप में कृषि कार्यों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा।
  • योजना में अन्य सीमाओं को पूर्ण करने वाले लघु और सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक जो रेंटदार, मौखिक धारक, बटाईदार आदि के रूप में काम कर रहे हैं, वह भी इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • ग्रामीण दस्तावेज़ और कृषि कार्यों में जीवन जीने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य भी पात्र हैं।
  • राजीविका के स्वयं सहायता, जैविक जैविक एवं व्यवसायिक सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए भी इस योजना के माध्यम से ऋण का दायित्व मिलेगा। प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण दिया जाएगा।
  • ऋण के लिए आवेदन करने के लिए याचिका दायर करने से बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र या जिले के निवासी अनिवार्य हैं जिस बैंक से ऋण का स्पष्टीकरण होगा

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जनाधार
  • किसान क्रेडिट कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के लिए विभागीय घोषणाएं : 

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  For Free Loan Complete Video Link : https://youtu.be/9FL1DFdiunQ

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Author

RAJ GURU JI

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