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पूर्व मैट्रिक अन्य पिछडी जाति के छात्रों को छात्रवृति
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
योजना प्रारम्भ
2004-05(संशोधन 1.4.2017)
राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विधालयों में कक्षा 6 से 8 के अन्य पिछडा वर्ग के छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
योजना प्रारंभ किये जाने का वर्ष
2004-05 (संशोधन 1.4.2017)
लाभान्वित वर्ग
अन्य पिछडा वर्ग के कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र- छात्राऐं।
योजना की पात्रता
छात्र-छात्रा अन्य पिछडा वर्ग का हो तथा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विधालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो एवं अभिभावक/संरक्षक आय वार्षिक 250000/- तक हो।
योजना में देय सुविधाऐं
कक्षा 6 से 8 मे अध्ययनरत छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से। (हास्टलर के लिए 500 रु प्रति माह एवं एक मुश्त राशि 500 डेसकालर हास्टलरस के लिए) एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय
सादा आवेदन पत्र में छात्र-छात्रा के अन्य पिछडा वर्ग का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता
छात्र-छात्रा के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य कोे
योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
योजना का लाभ लेने के लिये संपर्क सूत्र
संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात
100 प्रतिशत राज्य सरकार
नोट: योजना अपडेशन कार्य प्रगति पर है!
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प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
योजना प्रारम्भ
2004-05(संशोधन 1.4.2017)
राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विधालयों में कक्षा 6 से 8 के अन्य पिछडा वर्ग के छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
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2004-05 (संशोधन 1.4.2017)
लाभान्वित वर्ग
अन्य पिछडा वर्ग के कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र- छात्राऐं।
योजना की पात्रता
छात्र-छात्रा अन्य पिछडा वर्ग का हो तथा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विधालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो एवं अभिभावक/संरक्षक आय वार्षिक 250000/- तक हो।
योजना में देय सुविधाऐं
कक्षा 6 से 8 मे अध्ययनरत छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से। (हास्टलर के लिए 500 रु प्रति माह एवं एक मुश्त राशि 500 डेसकालर हास्टलरस के लिए) एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय
सादा आवेदन पत्र में छात्र-छात्रा के अन्य पिछडा वर्ग का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
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छात्र-छात्रा के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य कोे
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योजना की पात्रता
छात्र-छात्रा अन्य पिछडा वर्ग का हो तथा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विधालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो एवं अभिभावक/संरक्षक आय वार्षिक 250000/- तक हो।
योजना में देय सुविधाऐं
कक्षा 6 से 8 मे अध्ययनरत छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से। (हास्टलर के लिए 500 रु प्रति माह एवं एक मुश्त राशि 500 डेसकालर हास्टलरस के लिए) एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
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सादा आवेदन पत्र में छात्र-छात्रा के अन्य पिछडा वर्ग का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
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छात्र-छात्रा अन्य पिछडा वर्ग का हो तथा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विधालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो एवं अभिभावक/संरक्षक आय वार्षिक 250000/- तक हो।
योजना में देय सुविधाऐं
कक्षा 6 से 8 मे अध्ययनरत छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से। (हास्टलर के लिए 500 रु प्रति माह एवं एक मुश्त राशि 500 डेसकालर हास्टलरस के लिए) एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
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योजना में देय सुविधाऐं
कक्षा 6 से 8 मे अध्ययनरत छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से। (हास्टलर के लिए 500 रु प्रति माह एवं एक मुश्त राशि 500 डेसकालर हास्टलरस के लिए) एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
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योजना में देय सुविधाऐं
कक्षा 6 से 8 मे अध्ययनरत छात्र- छात्राओं केा 100 रु0 प्रतिमाह की दर से। (हास्टलर के लिए 500 रु प्रति माह एवं एक मुश्त राशि 500 डेसकालर हास्टलरस के लिए) एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृति दंेय है।
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योजना में देय सुविधाऐं
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